18 अपराधियों को आजीवन कारावास
कोड: 308241 दिनांक: 2012/04/12 - 19:33स्रोत: तेहरान रेडियोprint

2002 गुजरात दंगाः
18 अपराधियों को आजीवन कारावास

गुजरात में आणंद ज़िले के ओड गांव में 23 मुसलमानों को ज़िंदा जलाने के आरोप में सज़ा की घोषणा कर दी गयी है.... 

 18 अपराधियों को आजीवन कारावास
गुजरात में आणंद ज़िले के ओड गांव में 23 मुसलमानों को ज़िंदा जलाने के आरोप में सज़ा की घोषणा कर दी गयी है। विशेष न्यायालय ने 23 में से 18 दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास जबकि पांच को 7-7 साल की सश्रम क़ैद की सज़ा सुनाई है। सोमवार को अदालत ने इस केस में 23 आरोपियों को दोषी ठहराया था जबकि, इतने ही आरोपियों को बरी कर दिया था। 
ज्ञात हो कि एक मार्च, 2002 को हत्यारे दंगाइयों की भीड़ ने ओड गांव में मुसलमानों के 20 घरों को आग के हवाले कर दिया था। जिसमें नौ बच्चों और नौ महिलाओं समेत 23 लोग ज़िंदा जल कर मर गये थे।
विशेष ज़िला सत्र न्यायाधीश पूनम सिंह ने सोमवार को अपने फ़ैसले में इसे क्रूर हत्याकांड क़रार दिया। उन्होंने 23 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हत्या, हत्या का प्रयास, षड्यंत्र रचने, संपत्ति को क्षति पहुंचाने और शांति भंग करने का दोषी ठहराया। दोषियों में 18 के विरुद्ध हत्या के आरोप सिद्ध हुए हैं।
इस जघन्य हत्याकाड में मारे गए लोगों में अधिकांश किसान और श्रमिक परिवार के सदस्य थे। सुप्रीम कोर्ट की ओर से जांच के लिए विशेष जांच दल को सौंपे गए नौ विशेष दंगा मामलों में ओड भी था।
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